जानकारी के अभाव में योजना के लाभ से दूर वरिष्ठ और वृद्धजन
योजना का प्रचार-प्रसार करने की मांग
भोपाल। बुजुर्ग अभिभावक जो अपनी अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय या अपने व्यस्क बच्चों अथवा संबंधितों से उपेक्षापूर्ण रवैये के चलते भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ हैं। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम का लाभ लेकर इसके पात्र बन सकते हैं। लेकिन इसकी व्यापक जानकारी उन्हें नहीं होने के कारण वे इससे वंचित हैं। इसके अलावा कार्यालय तक पहुंचने में असमर्थता भी इसकी एक वजह है। ऐसे में योजना को शिविरों के माध्यम से घर-घर पहुंचाया जा सकता है। इस संबंध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के महासचिव शरीफ राजगीर ने अब इसके प्रचार-प्रसार के व्यापक प्रबंध किए जाने की मांग कर बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देने के बाद कहा कि योजना के संबंध में पर्याप्त जानकारी नहीं होने के कारण ही अधिकतर वृद्ध अनाथालय और वृद्धाश्रम तक पहुंच जाते हैं और अपने ही अधिकारों से वंचित रहते हंै। इसके लिए वे अब तक 18 जिलों में संबंधिक कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर योजना के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी करने के लिए आवेदन दे चुके हैं, जबकि अन्य जिलों में भी वे इसी प्रकार की मांग करने जा रहे हैं। इस अधिनियम के अनुसार प्रभावितों को भरण पोषण के लिए दस हजार रुपए तक की मासिक खर्चे की व्यवस्था की जाती है।
मुख्यमंंत्री को सौंपेंगे पत्र
महासचिव ने बताया कि वे अब मप्र के मुख्यमंत्री को जल्द ही एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं जिसमें योजना को लेकर इसे कारगर बनाए जाने के लिए निर्देश दिए जाने की बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि उपरोक्त योजना को लेकर जिस प्रकार की उदासीनता बरती गई है वह वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर चोट है।
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